नवोदय विद्यालय में दस साल पहले हुई भर्ती में घोटाला सामने आने के बाद सीबीआई में दर्ज मामले का न्यायालय ने फैसला सुनाया है। इसमें भर्ती के लिए गठित साक्षात्कार बोर्ड के चेयरपर्सन क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान के तत्कालीन प्रोफेसर और डीन रहे शेख आदम शफी को अदालत ने दोषी पाया है। उन्हें पांच साल के कठोर कारावास और 41 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। इस भर्ती के प्रभारी रहे क्षेत्रीय कार्यालय के तत्कालीन उपायुक्त डॉ. मोहम्मद कलीम की अदालत में प्रकरण की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई।
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