जनहित याचिकाओं में छिपे गुप्त उद्देश्य का एक और मामला इंदौर हाईकोर्ट में सामने आया है जिसमें खरगोन पुलिस के रक्षित निरीक्षक यानी आरआई के कुत्ताकांड को लेकर पीड़ित नहीं अन्य व्यक्ति ने लगाई थी जनहित याचिका। हाईकोर्ट ने तमाम साबूतों को देखने के बाद पाया कि जिस मामले को जनहित का बताया जा रहा है, वह एक व्यक्ति से जुड़ा है और वह किसी भी तरह का मुकदमा नहीं चाहता है तो जनहित याचिका लगाने वाले के खिलाफ एक लाख रुपए अदालत में जमा करने के आदेश दिए। पढ़िये इस मामले पर एक रिपोर्ट।
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