अपर मुख्य सचिव वन के ठेके पर वानिकी कार्य कराने जाने संबंधित जारी आदेश पर उच्च न्यायालय ने स्थगनादेश दिया है। यह स्टे बालाघाट और सिवनी की वन समितियों की याचिका पर सुनवाई के दौरान दी। हाई कोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। उच्च न्यायालय ने शासन के जवाब आने तक पुरानी व्यवस्था को लागू करने के निर्देश दिए हैं।
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