राज्य शासन ने प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान रखते हुए मध्यप्रदेश सिनेमा अधिनियम के तहत लॉक डाउन की अवधि में 3 मई तक सभी सिनेमा घर बंद रखे जाने का निर्णय लिया है। पूर्व में सिनेमा घरों को 14 अप्रैल तक बंद रखने का निर्णय लिया गया था।
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