मध्यप्रदेश शासन ने कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम और बचाव के
लिये नवीन निर्देश जारी किये हैं। अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा ने
बताया कि अब से सक्षम अनुमति पश्चात् विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के
अधिकतम 250 लोग कोरोना गाइड-लाइन का पालन करते हुए उपस्थित रह सकेंगे।
अंतिम संस्कार, उठावना इत्यादि में अधिकतम 50 लोगों की ही अनुमति मिलेगी।
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