मध्य प्रदेश में कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से नर्सिंग ऑफिसर्स की भर्ती हो रही है जिसमें शासन 40 फीसदी पद सीधी भर्ती से भरने जा रहा है। मगर इस भर्ती को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य शासन को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है। साथ ही भर्ती प्रक्रिया में हाईकोर्ट में दायर याचिका के फैसले के मुताबिक अमल होने की बात भी कही है जिससे भर्ती प्रक्रिया पर अप्रत्यक्ष रूप से निगरानी भी रहेगी। पढ़िये रिपोर्ट।
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