चौदह साल पहले सागर के ईपीएफओ में निरीक्षक महेंद्र कुमार गुप्ता के खिलाफ अऩुपातहीन संपत्ति के मामले में सीबीआई ने 13 मई 2011 को कार्रवाई की थी जिसमें महेंद्र कुमार गुप्ता ही नहीं उनकी पत्नी व मप्र वित्तीय निगम सागर की वरिष्ठ सहायक उषा गुप्ता व एक वकील अरविंद सिंह राजपूत, दो नोटरी बलराम पाटकर व देवीदास दुबे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। जबलपुर की विशेष अदालत न सभी आरोपियों को दो से चार साल की सजा और जुर्माना किया है।
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