- बुरहानपुर में गोंद का कारोबार करने वाले 18 व्यापारियों को जैव विविधता एक्ट और पेसा एक्ट के प्रावधानों को धता बताते हुए लाइसेंस जारी करना देवास डीएफओ प्रदीप मिश्रा को महंगा पड़ सकता है. उनके इस कृत्य के चलते खंडवा के तत्कालीन सीसीएफ आरपी राय ने डीएफओ का आरोप पत्र बनाकर राज्य शासन और प्रधान मुख्य वन संरक्षक मुख्यालय को भेज दिया है. मुख्यालय में ‘बड़े बाबू’ ने मिश्रा के आरोप पत्र को लालफीताशाही के हवाले कर दिया है यही कारण है कि एक महीने से ज्यादा का समय बीत गया पर अभी तक मिश्रा को आरोप पत्र नहीं मिल पाया है. जांच प्रतिवेदन में गोंद के एक कारोबारी के हवाले से कहा गया है कि 60-60 हजार रुपए लेकर लाइसेंस दिए गए है.
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