हिंदी फिल्मों की भांति मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा ने यह साबित कर दिया कि ईडी या लोकायुक्त पुलिस को उसकी इच्छा के बिना उसके करीब तक नहीं पहुंच सकते। करीब एक महीने से फरार शर्मा सोमवार को अपनी इच्छा से ही अदालत पहुंचा मगर केस डायरी कोर्ट में नहीं होने की वजह से उसका सरेंडर का इरादा पूरा नहीं हो सका। वह अदालत आया और किसी को भनक लगती इसके पहले ही वह गायब हो गया। अब 28 जनवरी को फिर से अदालत ने उसे बुलाया है।
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