रवींद्र कैलासिया, भोपाल।
सहारा ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी मध्य प्रदेश की अपनी संपत्तियों को बेचकर सेबी में राशि जमा करने के बजाय अपनी दूसरी संस्था के खाते में जमा कर ली। मध्य प्रदेश की आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) जांच एजेंसी ने अब सहारा परिवार के दो सदस्यों सहित तीन लोगों पर 72 करोड़ से ज्यादा की राशि की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। पढ़िये रिपोर्ट।


















