राज्य शासन द्वारा नगरीय निकायों में 28 फरवरी, 2022 तक कम्पाउंडिंग (प्रशमन) प्रकरणों में
शुल्क पर 20 प्रतिशत की विशेष छूट दी जा रही है। राज्य शासन द्वारा भवन अनुज्ञा से अतिरिक्त
निर्माण एवं भवन अनुज्ञा के बगैर निर्माण के कम्पाउंडिंग के लिये सीमा 10 से बढ़ाकर 30 प्रतिशत की गई है।
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दुनिया
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