व्यापमं घोटाले में सीबीआई की विशेष अदालत ने मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती 2013 के पांच इंजन-दो बोगी यानी तीन मुख्य परीक्षार्थियों व दो उनकी जगह पर परीक्षा देने वालों को दोषी पाया गया। मगर तीन मुख्य परीक्षार्थी की अनुपस्थिति पर दोनों प्रतिरूपकों को सात-सात साल के कठोर कारावास और दस हजार रुपए का जुर्माना किया गया। तीनों मुख्य परीक्षार्थियों को अदालत ने फरार घोषित कर दिया है।
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