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मध्य प्रदेश में तेजाबी हमले के पीड़ित लोग दिव्यांग श्रेणी में शामिल
मध्य प्रदेश में तेजाबी हमले के पीड़ित लोगों को दिव्यांग श्रेणी में शामिल किया गया है और उन्हें अब दिव्यांग अधिनियम-2016 के अंतर्गत सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभ मिलेंगे। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में संशोधन किया गया है जिससे दिव्यांगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 में पहले से शामिल 7 प्रकार की दिव्यांगताओं के स्थान पर अब एसिड अटैक सहित 21 प्रकार की दिव्यांगताओं को मान्यता दी गई है। यही नहीं अब मुख्यमंत्री निशक्तजन शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दिव्यांग छात्र-छात्राओं को भी लैपटॉप और ट्राई साइकिल प्रदान की जाएगी। इस योजना का लाभ नौंवी परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले और दसवीं कक्षा में प्रवेश लेने वाले दिव्यांग छात्र-छात्राओं को मिलेगा।




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