नरोत्तम मिश्रा को HC से राहत नही,2 सप्ताह बाद होगी सुनवाई

जबलपुर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार के मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा को कोई भी राहत देने से मंगलवार को इनकार कर दिया। मामला चुनाव आयोग द्वारा 23 जून को दिए उस आदेश से सम्बंधित है, जिसमें मंत्री नरोत्तम मिश्रा को पेड न्यूज से सम्बंधित मामले में दोषी पाते हुए 3 साल के लिए अयोग्य ठहराया गया था। चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देकर नरोत्तम मिश्रा ने ग्वालियर खण्डपीठ में एक याचिका दायर हुई थी, जो ट्रांसफर होकर जबलपुर आ गई है। वहीं चुनाव आयोग के फैसले पर अमल कराने एक जनहित याचिका जबलपुर के पत्रकार सुरेन्द्र दुबे की ओर से दायर हुई है।
मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत करने वाले राजेन्द्र भारती की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा और अधिवक्ता शशांक शेखर हाजिर हुए। उन्होंने युगलपीठ को बताया कि नरोत्तम मिश्रा और सुरेन्द्र दुबे की याचिकाओं को मध्य प्रदेश से बाहर ट्रांसफर करने के लिए उन्होंने एक मामला सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है। इस बयान को सुनकर युगलपीठ ने कोई भी अंतरिम आदेश देने से इनकार करके सुनवाई 2 सप्ताह के लिए बढा दी।

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