-
दुनिया
-
US-INDIA ट्रेड डील के खिलाफ MODI पर जमकर बरसे RAHUL, बताया EPSTEIN फाइलों की धमकियों का दबाव
-
अकेले रहने वाले बुजुर्गों को टारगेट कर रहे Cyber ठग, Gwalior में 90 साल Couple शिकार
-
Indian क्रिकेट के सूरमाओं का सरेंडर, Super 8 के पहले मैच में करारी हार
-
अमेरिकी TRADE DEAL के खिलाफ INC आंदोलन की तैयारी, RAHUL GANDHI व खड़गे की उपस्थिति में BHOPAL में पहला किसान सम्मेलन
-
फिर Political माहौल की गर्मा गरमी के बीच बेतुका फैसला, MP कांग्रेस के प्रवक्ताओं की छुट्टी
-
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दस फीसदी आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी
आर्थिक रूप से कमजोर गरीब सामान्य वर्ग के लोगों को अब दस फीसदी आरक्षण की पात्रता होगी। इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ ने बहुमत से इसे संवैधानिक करार दिया और इसे संंविधान की मंशा के अनुरूप बताया।
सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की बैंच में इसको लेकर आज फैसला होना था और सुबह से ही सबकी निगाहें इस फैसले पर टिकी थीं। पांच जजों में से चार जजों ने सामान्य वर्ग के गरीबों आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए दस फीसदी आरक्षण को सही करार दिया। इस तरह संविधान के 103वें संशोधन को वैध करार दिया गया। इस फैसले में दो जज तीनअन्य साथी जजों की राय से सहमत नहीं दिखे। बहुमत के आधार पर पांच जजों की बैंच ने इसे बहुमत के आधार पर संविधान की मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं मानते हुए सही करार दिया है।




Leave a Reply