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ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट का स्थगन

ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट का स्थगन

कमलनाथ सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण को 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी करने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जबलपुर ने स्थगन आदेश दे दिया है। शिक्षण संस्थानों में आरक्षण को लेकर अदालत में याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

वहीं, हाईकोर्ट के स्थगन आदेश पर मप्र के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार विधि विशेषज्ञों से सलाह लेगी और सात दिन में जवाब पेश करेगी। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु राज्य में भी 50% के ऊपर आरक्षण है। कांग्रेस सरकार ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने के प्रति वचनबद्ध है। इस वर्ग की भलाई के लिये सदैव कार्य करती रहेगी।

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