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लालू प्रसाद को चारा घोटाले में 14 वर्ष की सजा।
रांची में सी बी आई की विशेष अदालत ने आज राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को चारा घोटाले के चौथे मामले में 14 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने विभिन्न धाराओं के तहत सात-सात वर्ष की सजा सुनाई। न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने आदेश दिया कि सजाएं एक के बाद एक चलेंगी। अदालत ने लालू प्रसाद पर साठ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला दुमका कोषागार से अवैध रूप से तीन करोड़ 76 लाख रुपये निकाले जाने से संबंधित है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस मुकदमे में दोषी सभी 19 व्यक्तियों को भी सज़ा सुनाई गई। पशुपालन विभाग के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक डॉ. ओ पी दिवाकर के लिए भी सजा मुकर्रर की गई। 9 सरकारी अफसर जो इस केस में दोषी पाये गये थे उनमें प्रत्येक को सात वर्ष की सजा और 30 लाख रुपये का जुर्माना तथा शेष आठ आपूर्तिकर्ताओं को साढ़े तीन वर्ष की सजा और 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। साथ ही जज शिवपाल सिंह ने 1990 के बाद दोषियों के अवैध सम्पत्तियों को जब्त करने का आदेश भी दिया है। सम्पत्ति जब्त करने के पहले सीबीआई को प्रवर्तन निदेशालय से इसकी जांच करानी होगी। राजेश सिन्हा आकाशवाणी समाचार रांची।
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