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राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की अवैध कालोनियों-स्लम को दंडात्मक कार्रवाई से मुक्ति दिलाने विधेयक पारित
लोकसभा ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की अवैध कालोनियों और स्लम को दंडात्मक कार्रवाई से मुक्ति दिलाने संबंधी विधेयक को पारित कर दिया। तर्कसंगत व्यवस्था बनाने के लिए ढांचा तैयार होने तक ऐसी बस्तियों पर कार्रवाई नहीं हो सकेगी। दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कानून (विशेष प्रावधान) दूसरा (संशोधन) विधेयक में स्लम एवं कुछ अवैध निर्माणों को 31 दिसंबर 2020 तक प्रतिरक्षा दी गई है।
मौजूदा विधेयक में दी गई प्रतिरक्षा की अवधि 31 दिसंबर को समाप्त हो रही है। शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि यदि विधेयक पारित नहीं हुआ तो राष्ट्रीय राजधानी में अप्रत्याशित अफरातफरी मच जाएगी। विधेयक जहां जैसा है के आधार पर दंडात्मक कार्रवाई से 31 दिसंबर 2020 तक मुक्ति दिलाएगा।
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