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यौन  शोषण मामले में उपमहानिरीक्षक राजीव जैन को अग्रिम जमानत

यौन  शोषण मामले में उपमहानिरीक्षक राजीव जैन को अग्रिम जमानत

यौन शोषण मामले में उपमहानिरीक्षक राजीव जैन को राजधानी की अदालत अपर सत्र न्यायाधीश आलोक अवस्थी की अदालत ने अग्रिम जमानत के आदेश शुक्रवार को दिए। गौरतलब है कि राजधानी के परी बाजार स्थित पंजीयन विभाग में पदस्थ एक महिला अधिकारी ने उपमहानिरीक्षक राजीव जैन के खिलाफ मई 2017 से मार्च 2018 के बीच छेड़छाड़,कार्यस्थल पर प्रताड़ना आदि का मामला दर्ज कराया है। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरन जहां अभियोजन की ओर से जमानत याचिका का विरोध किया गया वहीं जैन की ओर से अधिवक्ता विवेक चौधरी ने तर्क दिए कि घटना के एक महीने पहले (फरवरी 2018 में) उनके पक्षकार ने महिला अधिकारी के इटारसी में पदस्थापना के दौरान किए एक मामले में महिला अधिकारी के खिलाफ जांच रिपोर्ट विभाग को सौंपी है।  महिला उस जांच में खुद को बेगुनाह साबित करने को लेकर जैन पर लगातार दबाब बनाती रही। जब जैन उसके दबाब में नहीं आए तो उसने झूठे आरोपों की बुनियाद पर उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया है।

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