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पूर्व सांसदों को मिलने वाली पेंशन अन्य सुविधाओं को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज
शीर्ष न्यायालय ने पूर्व सांसदों को दी जाने वाली पेंशन, यात्रा भत्ता और अन्य सुविधाओं को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति जे. चेलामेश्वर और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की पीठ ने पिछले महीने की सात तारीख को इस जनहित याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था। एक स्वैच्छिक संगठन द्वारा दायर याचिका में कहा गया था कि सांसदों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी उन्हें दी जाने वाली पेंशन और अन्य सुविधाओं से संविधान के अनुच्छेद चौदह के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन होता है।
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