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दूध में यूरिया मिलाने पर दो के विरुद्ध रासुका
कलेक्टर भोपाल तरुण पिथोडे ने दूध में मिलावट करने पर दो अभियुक्तों के विरुद्ध रासुका के आदेश जारी किये है। साँची दूध सप्लाई में लगे दूध टेंकरो में यूरिया मिलाने और लोगो की जान को खतरा पैदा करने पर टैंकर मालिक योगेंद्र देव पांडेय निवासी उज्जैन और ट्रक चालक फरहान पुत्र अब्दुल अजीज निवासी टीला जमालपुर के विरुद्ध रासुका लागाने के आदेश जारी किया है।
दूध के सेम्पल की जांच में यूरिया की मिलावट की पुष्टि होने पर उक्त दोनों के विरुद्ध रासुका लगाई गई है। सांची के टैंकर से लिए 3 नमूनों से संबंधित जांच रिपोर्ट खाध सुरक्षा कार्यालय मे प्राप्त हुई हैं। सभी 3 नमूनों मे यूरिया मिले होने की पुष्टि रिपोर्ट में हुई है। कलेक्टर महोदय द्वारा संबंधित व्यवसायियों को रा. सू. का. के अंतर्गत जेल मे निरुद्ध करने की कार्यवाही की गई है।
खाध सुरक्षा विभाग ने 10 सेम्पल जांच के लिए भेजे
खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने केटेगेराईज्ड क्षेत्र की एक घी ऐजेंसी से उमंग घी, गुड लाईट कुकिंग मीडियम,जे के मिल्क स्टार इंस्टेंट डेयरी पावडर, अनिक (सोरभ) घी, परम घी एवं गोविंदपुरा क्षेत्र स्थित एक दूध की फैक्ट्री से सौरभ स्टैंडराइज्ड टोन्ड मिल्क, डबल टोंड मिल्क,स्टैंडराइज्ड टोन्ड मिल्क सहित आज कुल 10 नमूने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 अंतर्गत लिए गए । भोपाल जिला दूध, मावा, पनीर सहित अन्य सभी खाद्य पदार्थों
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