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चारा घोटाला मामले में एक अन्‍य पूर्व मुख्‍यमंत्री मिश्र बरी

चारा घोटाला मामले में एक अन्‍य पूर्व मुख्‍यमंत्री मिश्र बरी

 

रांची में सी बी आई की विशेष अदालत ने चारा घोटाले के चौथे मामले में राष्‍ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद और 18 अन्‍य लोगों दोषी करार दिया है। यह मामला झारखंड के दुमका कोषागार से दिसंबर 1995 और जनवरी 1996 के बीच तीन करोड़ 76 लाख रूपए की अवैध निकासी से जुड़ा है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि इस मामले में अदालत ने बिहार के एक, दूसरे पूर्व मुख्‍यमंत्री जगन्‍नाथ मिश्र और 11 अन्‍य लोगों बरी कर दिया है। लालू प्रसाद को चौथी बार चारा घोटाले के केस में दोषी करार दिया गया है। उन्‍हें आईपीसी की धारा 120 के अतिरिक्‍त 420, 467, 468, 470 तथा 471 तथा भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13-1 डी के तहत दोषी पाया गया है। सजा की मात्रा पर बहस परसों से शुरू होकर के तीन दिन तक लगातार चलेगी, उसके बाद फैसला सुनाया जाएगा। लालू प्रसाद इस वक्‍त रांची के जेल में अपनी सजा काट रहे हैं, राजेश सिन्हा आकाशवाणी समाचार, रांची।

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