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कोयला घोटाले में गोंडवाना इस्पात लिमिटेड के निदेशक को चार साल की जेल
दिल्ली की एक विशेष अदालत ने महाराष्ट्र में माजरा कोयला खंड आवंटन घोटाले के एक मामले में गोंडवाना इस्पात लिमिटेड के निदेशक अशोक डागा को चार साल की जेल की सजा सुनाई है। कोयला आवंटन मामलों की सुनवाई कर रहे विशेष सी बी आई जज भरत पराशर ने कंपनी के निदेशक पर एक करोड़ रूपये और कंपनी पर साठ लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने कम्पनी के निदेशक को महाराष्ट्र में कोयला खंड हासिल करने के लिए धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र रचने का दोषी ठहराया था।
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