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चारा घोटाले में लालू प्रसाद की नियमित जमानत याचिका खारिज
झारखंड उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद की नियमित जमानत की याचिका खारिज कर दी है और उन्हें इस महीने की 30 तारीख से पहले समर्पण करने का निर्देश दिया है। श्री लालू प्रसाद इस समय अंतरिम जमानत पर हैं और उनका इलाज चल रहा है।
राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख की नियमित जमानत की याचिका पर अभियोजन पक्ष की यह दलील स्वीकार करते हुए कि उन्हें कोई घातक बीमारी नहीं है, न्यायाधीश अपरेश कुमार ने जमानत की याचिका खारिज कर दी और उन्हें 30 अगस्त से पहले समर्पण करने को कहा। लालू यादव चारा घोटाला के चार अलग-अलग मामलों में सजा काट रहे हैं। झारखंड उच्च न्यायालय के फैसले के विरूद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील नहीं करेंगे।
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