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उच्चतम न्यायालय ने केरल की महिला हादिया के कथित लव-जेहाद मामले की सुनवाई की
उच्चतम न्यायालय ने आज केरल की महिला हादिया के कथित लव जिहाद के मामले में बातचीत की। सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के सलेम स्थित होमियोपैथिक कॉलेज को हादिया को फिर से दाखिला देने का आदेश दिया ताकि वह अपनी पढ़ाई जारी रख सके। न्यायालय ने उसे छात्रावास की सुविधा देने को कहा और कॉलेज के डीन को उसका अभिभावक नियुक्त किया। साफिन जहान के साथ उसकी शादी को केरल उच्च न्यायालय द्वारा रदद घोषित किए जाने के बाद हादिया कई सप्ताह से अपने हिन्दू माता-पिता के साथ रह रही है।
सुनवाई के दौरान 24 वर्षीय हादिया ने कहा कि वह अपने पति के साथ जाना चाहती है और अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती है। मामले की अगली सुनवाई जनवरी के तीसरे सप्ताह में होगी।
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