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आसाराम बापू को अंतिम सांस तक जेल, दो अन्य सहयोगियों को 20-20 साल कारावास
आसाराम बापू को जोधपुर अदालत ने दुष्कर्म मामलों में दोषी करार देते हुए ताउम्र जेल में रहने की सजा सुनाई है। वहीं उनके दो अन्य सहयोगी शिल्पी व शरद को 20-20 लाख रुपए का जुर्माना व एक-एक लाख के जुर्माने की सजा सुनाई है। जोधपुर की विशेष न्यायालय के न्यायाधीश मधुसूदन शर्मा ने बुधवार की सुबह आसाराम व उनके दो अन्य सहयोगियों को दुष्कर्म का आरोपी करार दिया था। इसके बाद उन्हें सजा सुनाए जाने के लिए दोपहर बाद तक बहस चलती रही। अंत में न्यायाधीश ने सजा सुनाते हए आसाराम को तो अंतिम सांस तक कारावास की सजा सुनते हुए जेल में ही शेष जिंदगी ही काटने को कहा।
आसाराम के बैरागढ़ के पास स्थित आश्रम की जांच पूरी हो चुकी है। अब वहां के अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। बैरागढ़ के पास आसाराम के नाम पर बने चौराहा का नाम तुरंत हटा दिया।
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