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माखनलाल विवि के पूर्व कुलपति कुठियाला चार तक भगौड़ा ही कहलाएंगे

माखनलाल विवि के पूर्व कुलपति कुठियाला चार तक भगौड़ा ही कहलाएंगे

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवंं सचार विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. बृजकिशोर कुठियाला के भगौड़ा घोषित होने के बाद शनिवार को उनकी संपत्ति कुर्की के आदेश को लेकर सुनवाई नहीं हो सकी। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने अपनी तरफ से जवाब पेश कर दिया जिसमें उनके भागने की आशंका जताई गई है और कुर्की की कार्रवाई का आदेश पारित करने का आग्रह किया है।

प्रो. कुठियाला के खिलाफ भोपाल जिला अदालत ने भगौड़ा घोषित कर कुर्की वारंट जारी कर दिया था जिसमें उन्हें 31 अगस्त के पहले ईओडब्ल्यू मुख्यालय पर सरेंडर करना था। इस बीच उन्होंनें सुप्रीम कोर्ट से अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगवाई और भोपाल जिला अदालत में कुर्की वारंट को स्थगित कर कुर्की की कार्रवाई रोकने की कोशिश करने न केवल अदालत में पेश हुए बल्कि ईओडब्ल्यू में बयान दर्ज कराने पहुंच गए। शनिवार को भोपाल अदालत में ईओडब्ल्यू ने कुठियाला के ईओडब्ल्यू की जांच में बयान दर्ज कराने की कार्रवाई में पहले दिन से लेकर आज तक की परिस्थितियों के बारे में रिपोर्ट पेश की। मगर आज अदालत ने उस पर बहस नहीं की क्योंकि ईओडब्ल्यू की रिपोर्ट का कुठियाला का वकील अध्ययन करेगा। इसके बाद चार सितंबर को बहस की तारीख दी गई। ईओडब्ल्यू महानिदेशक ने बताया कि तब तक कुठियाला भगौड़ा ही कहलाएगा।

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