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दुनिया
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अफ्रीकी चीता गामिनी ने छह शावकों को जन्म दिया
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डॉक्टर ने जर्मनी में पत्नी से देह व्यापार कराने की कोशिश, इंदौर में दर्ज हुआ मामला
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मध्य प्रदेश में साइबर चाइल्ड पोर्नोग्राफी के हर साल बढ़ रहे मामले, सोशल मीडिया प्लेटफार्म माध्यम
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मैनिट भोपाल में स्टार्टअप एक्सपो, युवाओं, निवेशकों-ग्राहकों को मिलेगा मंच
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गिरफ्तारी के ज्ञापनों और जमानतबॉण्ड में जाति का उल्लेख नहीं हो
राजस्थान उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि गिरफ्तारी के ज्ञापनों और जमानतबॉण्ड में जाति का उल्लेख नहीं होना चाहिए। इसमें केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचितजनजाति के मामलों में अपवाद होगा। न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा की एक पीठ ने आजयह आदेश दिया है। यह आदेश एक याचिका की सुनवाई के सिलसिले में दिया गया है।
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