-
दुनिया
-
अफ्रीकी चीता गामिनी ने छह शावकों को जन्म दिया
-
पं. प्रदीप मिश्रा सीहोरवाले के कुबरेश्वरधाम में महाशिवरात्रि के बाजार सजे, देशभर से आ रहे अनुयायी
-
डॉक्टर ने जर्मनी में पत्नी से देह व्यापार कराने की कोशिश, इंदौर में दर्ज हुआ मामला
-
मध्य प्रदेश में साइबर चाइल्ड पोर्नोग्राफी के हर साल बढ़ रहे मामले, सोशल मीडिया प्लेटफार्म माध्यम
-
मैनिट भोपाल में स्टार्टअप एक्सपो, युवाओं, निवेशकों-ग्राहकों को मिलेगा मंच
-
इंटरव्यू पर राहुल को चुनाव आयोग का नोटिस
गुजरात में हो रहे विधानसभा चुनाव के बीच बुधवार को कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष राहुल गांधी का साक्षात्कार प्रसारित करने पर विवाद खड़ा हो गया। चुनाव आयोग ने इसे चुनाव कानून एवं आचार संहिता का प्रथम दृष्टया उल्लंघन माना है और राहुल गांधी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आयोग ने राहुल से इस नोटिस पर 18 दिसंबर की शाम तक जवाब मांगा है। ऐसा नहीं होने पर आयोग राहुल को संदर्भित किये बिना मामले का निर्णय करेगा। उसी दिन गुजरात चुनाव की मतगणना होगी। नोटिस में कहा, ”टीवी चैनलों द्वारा उनके साक्षात्कार का प्रसारण जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 126 (3) के तहत ‘चुनाव मामलों के अंतर्गत आता है। चुनाव वाले क्षेत्रों में चुनाव सम्पन्न होने के निर्धारित समय के 48 घंटों के भीतर इस तरह के चुनावों मामलों का प्रदर्शन जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 126(1)(बी) का उल्लंघन है।
इसमें कहा गया, ” इस प्रकार के साक्षात्कार देना और 13 दिसंबर को उन्हें टीवी चैनलों द्वारा प्रदर्शित करने के कारण, आपने आदर्श आचार संहिता के पैरा 1 (4), जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 126(1)(बी) और इस संबंध में चुनाव आयोग के कानूनी निर्देशों का प्रथम दृष्टया उल्लंघन किया है।
इंटरव्यू का प्रसारण तुरंत रोकने का आदेश
आयोग ने टीवी समाचार चैनलों से राहुल गांधी का साक्षात्कार का प्रसारण तुरंत रोकने को कहा क्योंकि उन्होंने चुनाव कानूनों का उल्लंघन किया है। आयोग ने गुजरात के चुनाव अधिकारियों से कानूनी प्रावधानों में हस्तक्षेप करने वाले किसी के भी खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने को कहा है।
आयोग के प्रेस बयान में कहा गया कि समुचित विचार विमर्श के बाद गुजरात के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि गुजरात के दूसरे चरण के मतदान वाले जिले में उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।
इसमें कहा गया, ”इसके अलावा, गुजरात के दूसरे चरण के मतदान वाले जिलों में इस तरह के चुनावी मामलों का प्रदर्शन कर धारा 126(1)(बी) का उल्लंघन करने वाले ऐसे टीवी चैनलों को इस प्रकार के मामलों को तुरंत रोकने का निर्देश दिया जाता है।
चुनाव आयोग ने कहा कि उसे बुधवार को इस तरह की रिपोर्ट और शिकायतें मिली थीं कि गुजरात में कुछ टीवी चैनलों ने राहुल द्वारा दिये साक्षात्कार को प्रदर्शित किया जिसमें राज्य चुनावों के बारे में बात की गयी है।
Leave a Reply